दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी योजना की शुरुआत की है। महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर अब दिल्ली लक्ष्मी योजना (Delhi Lakshmi Yojana) कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की 6 अगस्त 2026 की अधिसूचना के अनुसार यह योजना 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई है और शुरुआत में तीन वर्ष तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य दिल्ली की पात्र कम आय वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत करना है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कुल ₹2,500 की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। यह राशि सीधे लाभार्थी तक डिजिटल माध्यम और बचत खाते के जरिए पहुंचाई जाएगी। योजना में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026 क्या है?
दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई वित्तीय सहायता योजना है। इसके तहत दिल्ली की पात्र गरीब महिलाओं को हर महीने ₹2,500 का लाभ दिया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
योजना में परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला को आवेदक माना जाएगा। महिला स्वयं, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का आवेदन की तारीख तक कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक का दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना भी जरूरी है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना में हर महीने ₹2,500 कैसे मिलेंगे?
सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए दो विकल्प निर्धारित किए हैं। पहले विकल्प में हर महीने ₹1,500 RD/FD खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि ₹1,000 CBDC वॉलेट के माध्यम से दिए जाएंगे। RD/FD की लॉक-इन अवधि 31 जुलाई 2029 तक निर्धारित की गई है।
दूसरे विकल्प में लाभार्थी हर महीने की पूरी ₹2,500 राशि RD/FD खाते में जमा कराने का विकल्प चुन सकती है। इस राशि की निर्धारित अवधि तक बचत की जाएगी। योजना के अनुसार RD/FD की परिपक्व राशि बाद में CBDC वॉलेट में जाएगी।
CBDC वॉलेट में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की अनुमति नहीं होगी। शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसी चीजों को नकारात्मक सूची में रखा गया है। इससे सरकार का उद्देश्य योजना की राशि का उपयोग निर्धारित आर्थिक जरूरतों के लिए सुनिश्चित करना है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026 की पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए महिला को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:
- आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला होनी चाहिए।
- महिला, उसके पति या माता-पिता में से किसी एक का कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली निवासी होना जरूरी है।
- महिला दिल्ली की पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार की आय में परिवार के सभी सदस्यों की मजदूरी, वेतन, पेंशन और अन्य आय के स्रोत शामिल किए जाते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले परिवार की कुल आय को ध्यान से जांचना जरूरी है।
किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
सरकारी अधिसूचना में कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है। यदि महिला केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रही है, आयकरदाता है, GST फाइलर है, सरकारी कर्मचारी है या सार्वजनिक पद पर है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
इसके अलावा तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिला भी अपात्र होगी। जिस परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, उसे भी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। महिला या उसके परिवार के किसी सदस्य का सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित अथवा संविदा रोजगार होना भी अपात्रता का आधार है। चार पहिया वाहन का मालिक होना और आपराधिक रिकॉर्ड होना भी योजना की अपात्रता वाली श्रेणियों में शामिल है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक को पोर्टल पर निर्धारित आवेदन फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज, स्व-घोषणा और व्यक्तिगत जानकारी के साथ पंजीकरण करना होगा।
आवेदन के दौरान पोर्टल से QR कोड वाला फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को संबंधित क्षेत्र के सांसद या विधायक द्वारा अनुशंसित, हस्ताक्षरित और मुहरयुक्त करवाना होगा। इसके बाद हस्ताक्षरित फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करके आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को acknowledgment slip डाउनलोड करनी होगी।
आवेदन मिलने के बाद जिला स्तर पर इसकी जांच और सत्यापन किया जाएगा। पात्र और सत्यापित आवेदनों को जिला स्तरीय अनुमोदन, निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
हर महीने आवेदन का मौका
दिल्ली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन नामांकन पूरे वर्ष खुला रहेगा। प्रत्येक महीने का अंतिम दिन उस महीने प्राप्त आवेदनों के लिए कट-ऑफ डेट माना जाएगा। कट-ऑफ तक प्राप्त और स्वीकृत वैध आवेदन अगले महीने से लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं। आवेदन की स्थिति से संबंधित SMS या अन्य सूचनाएं भी आवेदकों को भेजी जाएंगी।
जरूरी दस्तावेज और शर्तें
आवेदन में परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों के आधार और वोटर आईडी संबंधी विवरण देने होंगे। बच्चों के स्कूल में नामांकन, APAAR ID, परिवार के सदस्यों की ABHA ID और निर्धारित टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी योजना की शर्तों में शामिल है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला का POSHAN Tracker पर पंजीकरण अपेक्षित है।
लाभार्थी को आवेदन में हमेशा सही और सत्य जानकारी देनी होगी। यदि बाद में पता चलता है कि लाभार्थी पात्र नहीं थी, तो सहायता बंद की जा सकती है और पहले दी गई राशि की वसूली के साथ आवश्यक कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। दिल्ली से स्थायी रूप से बाहर जाने पर भी महिला इस सहायता के लिए पात्र नहीं रहेगी।
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